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Nainital High Court ruled in favor of SGRR Medical College. MBBS students will have to pay the prescribed fees as per the order.Fees fixed by the Admission and Fee Regulatory Committee only.

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  • उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में सुनाया फैसला.. आदेशानुसार एमबीबीएस छात्रों को निर्धारित फीस का करना होगा भुगतान प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस ही करनी होगी जमा

उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में सुनाया फैसला.. आदेशानुसार एमबीबीएस छात्रों को निर्धारित फीस का करना होगा भुगतान प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस ही करनी होगी जमा

उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में सुनाया फैसला.. आदेशानुसार एमबीबीएस छात्रों को निर्धारित फीस का करना होगा भुगतान प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस…